सभी शिकायतों को सीवीसी की शिकायत निपटान नीति के अनुसार निपटाया जाएगा।
सीवीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, गुमनाम/छद्म नाम वाली शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
शिकायत विशिष्ट, संक्षिप्त और तथ्यात्मक होनी चाहिए, जिसमें सत्यापन योग्य विवरण हो। इसे यथासंभव दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। अप्रासंगिक, अस्पष्ट, बेतुके या सामान्यीकृत आरोपों वाली शिकायतों का निपटारा मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के विवेक पर किया जाएगा।
शिकायतकर्ता को अपना नाम, पता, संपर्क फोन नंबर और ई-मेल आईडी देकर अपनी पहचान का खुलासा करना चाहिए।
सतर्कता/एवीएनएल के पास सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) संकल्प पर सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार व्हिसल ब्लोअर सुरक्षा नीति है। पीआईडीपीआई संकल्प के तहत, केंद्रीय सतर्कता आयोग व्हिसल ब्लोअर से शिकायतें प्राप्त करने के लिए नामित एजेंसी है और व्हिसल ब्लोअर की पहचान सुरक्षित है। सीवीसी सतर्कता मैनुअल (अपडेट 2021) के अध्याय IV में व्हिसल ब्लोअर नीति के तहत शिकायत दर्ज करने और उत्पीड़न से सुरक्षा पाने के तंत्र का वर्णन किया गया है।
कॉर्पोरेट सतर्कता विभाग का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करते हैं। उनके अधीन चेन्नई के आवडी में एवीएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय सतर्कता में उप मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं कनिष्ठ कार्य प्रबंधक तैनात हैं। साथ ही इकाई स्तर पर सतर्कता के सुचारू संचालन के लिए एवीएनएल उपक्रम के तहत प्रत्येक इकाई (कुल 5 विनिर्माण इकाई) में अलग-अलग सतर्कता अधिकारी तैनात हैं।
आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (AVNL), AVANI भारत सरकार द्वारा आयुध निर्माणी बोर्ड को 07 पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कॉर्पोरेट संस्थाओं में परिवर्तित करने के निर्णय के परिणामस्वरूप गठित DPSU में से एक है।
AVNL में 05 विनिर्माण इकाइयाँ और 03 गैर-उत्पादन इकाइयाँ शामिल हैं। AVNL को 14 अगस्त, 2021 को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा पंजीकृत किया गया है और 1 अक्टूबर 2021 से इसका व्यवसाय शुरू हुआ है।